जुडिशरी एग्जाम स्कोर बूस्टर लीगल बज्ज डोज▶ CPC 1908 कमीशन धारा 75 से 78 (आदेश 26 )

धारा 75 के अनुसार निम्नलिखित मामलों में कमीशन निकाला जा सकता है
( 1 ) किसी व्यक्ति या साक्षी की परीक्षा के लिए ( 2 ) स्थानीय अन्वेषण के लिए
( 3 ) लेखाओं की परीक्षा तथा उनका समायोजन करने के लिए
( 4 ) विभाजन कराने के लिए कमीशन
( 5 ) कोई वैज्ञानिक, तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए
( 6 ) जंगम सम्पत्ति की विक्रय के लिए
( 7 ) कोई अनुसचिवीय कार्य करने के लिए
👉 आदेश 26 नियम 1 के अनुसार न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों के परिप्रश्नों द्वारा या अन्यथा परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकता है जिसे हाजिर होने से इस संहिता के अधीन छूट मिली हो
👉 या जो बीमारी या अंगशिथिलता के कारण हाजिर होने में असमर्थ हैं ।
👉 आदेश 26 नियम 4 के अनुसार न्यायालय निम्न व्यक्तियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकता है —
▶( 1 ) जो कि उस न्यायालय की सीमाओं में परे रहता हैं |
▶( 2 ) ऐसा व्यक्ति जो कि न्यायालय की सीमा को उस स्थिति से पूर्व छोड़ने वाला है जबकि उसकी परीक्षा की जानी है ।
▶( 3 ) सरकार की सेवा का ऐसा व्यक्ति जिसकी हाजिरी लोक सेवा का उपाए किए बिना नहीं हो सकती ।
▶( 4 ) जिन व्यक्तियों को न्यायालय में स्वयं हाजिर होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता ।
👉 कमीशन उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के नाम जिसकी अधिकारिता की सीमा के अन्तर्गत उपयुक्त व्यक्ति निवास करता है तथा प्लीडर या उसके द्वारा अन्य व्यक्ति के नाम निकाला जा सकता है ।
👉 आदेश 26 नियम 9 के अनुसार न्यायालय द्वारा किसी विवादग्रस्त विषय के स्पष्टीकरण या सम्पत्ति के बाजार मूल्य के अभिनिश्चयन या किन्हीं अन्तःकालीन लाभों या नुकसानों या वार्षिक शुभ लाभों की रकम के अभिनिश्चियन के प्रयोजन के स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन निकाला जा सकता है ।
👉 आदेश 26 नियम 10 – क के अन्तर्गत वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए कमीशन नियम 10 – ख के अन्तर्गत अनुसचिवीय कार्य करने के लिए कमीशन
👉 तथा नियम 10 – ग के अन्तर्गत जंगम सम्पत्ति के विक्रय के लिए कमीशन निकालने सम्बन्धी उपबंध किये गये है ।
👉 आदेश 26 नियम 11 के अनुसार लेखाओं की परीक्षा तथा समायोजन करने के लिए कमीशन निकालने सम्बन्धी उपबन्ध किये गये हैं ।
👉 यह कमीशन किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम निकाला जा सकता हैं जिसे न्यायालय उचित समझे ।
👉 नियम 12 के अनुसार न्यायालय द्वारा कमिश्नर को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिया जायेगा और कमिश्नर द्वारा पेश की गई कार्यवाहियाँ एवं रिपोर्ट साक्ष्य होंगें , न्यायालय अतिरिक्त जाँच का भी निर्देश कर सकता है ।
👉 आदेश 26 नियम 13 के अनुसार अचल सम्पत्ति के विभाजन या पृथक्करण करने के लिए प्रारम्भिक डिक्री के पारित होने पर न्यायालय ऐसी डिक्री में घोषित अधिकारों के अनुसार विभाजन या पृथक्करण करने के लिए किसी उचित व्यक्ति को कमीशन निकाल सकता है ।
👉 नियम 14 के अनुसार जाँच के पश्चात् कमिश्नर कमीशन के आदेशानुसार सम्पत्ति को अंशों में विभाजित करेगा ।
👉 धारा 76 के अन्तर्गत अन्य न्यायालयों को कमीशन निकालने के सम्बन्ध में उपबन्ध किए गये हैं ।
👉 ऐसा अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय नहीं होना चाहिए ।
👉 जबकि धारा 78 के अधीन विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गये कमीशन के निष्पादन एवं लौटाये जाने के सम्बन्ध में उपबन्ध किए गये हैं ।
👉 धारा 77 अनुरोध पत्र के बारे में उपबन्ध करती है । इसके अनुसार न्यायालय कमीशन निकालने के बदले ऐसे व्यक्ति की परीक्षा के लिए अनुरोध पत्र निकाल सकता है ।
👉 जो ऐसे स्थान में रहता है जो कि भारत के भीतर नहीं है ।
👉 आदेश 26 नियम 16 के अनुसार इस आदेश के अधीन नियुक्त कमिश्नर को निम्न शक्तियाँ होंगी यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो |
▶( 1 ) स्वयं पक्षकार की या उसके साक्षी की या जिसे कमिश्नर निर्देशित करे ( साक्ष्य देने हेतु ) उन सभी की परीक्षा करने की ।
▶( 2 ) जाँच के विषय में सुसंगत दस्तावेजों एवं अन्य वस्तुओं को मंगा सकने की और उनकी परीक्षा करने की ।
▶( 3 ) आदेश में वर्णित भूमि या निर्माण के भीतर युक्तियुक्तक समयावधि में प्रवेश करने की ।
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